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सरकारी बैंक में यदि किसी ग्राहक को शिकायत करनी हो, तो उसके लिए एक तय प्रक्रिया (Grievance Redressal System) होती है। आप नीचे दिए गए तरीकों से आसानी से

शिकायत दर्ज कर सकते हैं:
🏦 1. बैंक शाखा (Branch) में शिकायत
सबसे पहले अपने संबंधित ब्रांच में जाएं
शिकायत रजिस्टर में लिखें या लिखित आवेदन दें
बैंक आपको एक Acknowledgement/रसीद देगा
👉 हर बैंक में “Customer Care / Grievance Officer” नियुक्त होता है
📞 2. कस्टमर केयर / टोल-फ्री नंबर
हर बैंक का अपना हेल्पलाइन नंबर होता है, जैसे:
State Bank of India – 1800-1234 / 1800-2100
Punjab National Bank – 1800-180-2222
Bank of Baroda – 1800-258-4455
📌 कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं
💻 3. ऑनलाइन शिकायत (Website / Email)
संबंधित बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर “Customer Complaint” सेक्शन होता है
वहां फॉर्म भरकर शिकायत दर्ज करें
ईमेल के माध्यम से भी शिकायत कर सकते हैं
🏛️ 4. RBI (Reserve Bank of India) में शिकायत
अगर बैंक 30 दिन में समाधान नहीं देता या आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप सीधे शिकायत कर सकते हैं:
Reserve Bank of India
🌐 CMS Portal: https://cms.rbi.org.in⁠�
👉 इसे Banking Ombudsman के तहत देखा जाता है
📱 5. मोबाइल ऐप
कुछ बैंकों के अपने ऐप होते हैं जहां “Help/Support” सेक्शन में शिकायत दर्ज की जा सकती है
⚠️ शिकायत करते समय ध्यान रखें:
अपना Account Number / Customer ID
शाखा का नाम
समस्या का पूरा विवरण
संबंधित दस्तावेज (अगर हों)
⏱️ समय सीमा
बैंक को आमतौर पर 30 दिन के अंदर शिकायत का समाधान देना होता है

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