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घरेलू LPG सिलेंडर (लाल वाला) का कमर्शियल इस्तेमाल करना नियमों के खिलाफ है और यह सुरक्षा के लिहाज़ से भी खतरनाक होता है।

❗ समस्या क्या है?

घरेलू सिलेंडर (14.2 kg) सब्सिडी वाला होता है और सिर्फ घर के उपयोग के लिए होता है। होटल/ढाबा/नाश्ता दुकानों को कमर्शियल LPG सिलेंडर (19 kg, आमतौर पर नीला) इस्तेमाल करना अनिवार्य है।



घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग:

गैरकानूनी है

आग/ब्लास्ट का जोखिम बढ़ाता है

सरकारी सब्सिडी का दुरुपयोग है



⚖️ कार्रवाई कौन करेगा?

इन पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी कई विभागों की होती है:

जिला प्रशासन (Collector/SDM)

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (Food & Civil Supplies Department)

तेल कंपनियां जैसे Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum

वज़न एवं माप विभाग (Legal Metrology)

पुलिस विभाग



📝 आप क्या कर सकते हैं?

अगर आपके क्षेत्र में ऐसा हो रहा है, तो आप शिकायत कर सकते हैं:

📞 1912 (LPG इमरजेंसी/शिकायत हेल्पलाइन)

📞 1800-233-3555 (Indian Oil)

📞 1800-22-4344 (BPCL)

📞 1800-233-3555 (HPCL)

📧 ऑनलाइन शिकायत (तेल कंपनियों की वेबसाइट पर)

👉 शिकायत करते समय:

दुकान/होटल का नाम या लोकेशन दें

फोटो/वीडियो हो तो बहुत मददगार होता है



🔥 ज़रूरी बात

कई बार दुकानदार सस्ता पड़ने के कारण घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन:

यह कानूनन गलत है

आसपास के लोगों की जान को खतरा होता है

सख्त जुर्माना और लाइसेंस रद्द तक हो सकता है

आखिर फोन है जवाबदार कब तक होगी कार्यवाही ?

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