श्रमिक के साथ बड़ा अन्याय: PF, वेतन, बोनस और ग्रेच्युटी रोकने का आरोप, कंपनी पर गंभीर सवाल
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उत्तराखंड में श्रमिक शोषण का एक और मामला सामने आया है, जहां Flexituff Ventures International Limited कंपनी के खिलाफ एक कर्मचारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता जनार्दन चौधरी, जो 16 मार्च 2010 से कंपनी में कार्यरत थे, ने श्रम विभाग में शिकायत दर्ज कराते हुए कंपनी पर उनके वैधानिक भुगतान रोकने का आरोप लगाया है।
शिकायत के अनुसार, कंपनी द्वारा वर्ष 2022 से 2025 तक का लगभग ₹1,00,000 भविष्य निधि (PF) जमा नहीं किया गया है। इसके अलावा ₹1,20,000 ग्रेच्युटी भी अब तक अदा नहीं की गई है, जो कर्मचारी के अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है।
मामले में यह भी सामने आया है कि मई से अगस्त 2025 तक का लगभग ₹1,20,000 वेतन और ₹18,000 बोनस भी कंपनी द्वारा नहीं दिया गया। इससे कर्मचारी को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है।
सबसे गंभीर आरोप यह है कि कंपनी ने सितंबर 2025 से बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के अवैध रूप से ले-ऑफ लागू कर रखा है, जो श्रम कानूनों का सीधा उल्लंघन माना जा रहा है। इस निर्णय के कारण कर्मचारी लंबे समय से आर्थिक और मानसिक संकट का सामना कर रहे हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार, यह मामला PF अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम, बोनस अधिनियम, ग्रेच्युटी अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम के उल्लंघन के अंतर्गत आता है, जिसमें कंपनी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई संभव है।
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि श्रम विभाग, उत्तराखंड इस मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई करता है और पीड़ित कर्मचारी को कब तक न्याय मिल पाता है।