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50 लाख के जेवरात हड़पने के मामले में तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज


वाराणसी। जनपद के थाना कैंट क्षेत्र में एक वकील के घर से कथित तौर पर 50 लाख रुपये के स्वर्ण आभूषण हड़पने के गंभीर मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रभारी सत्र न्यायाधीश संध्या श्रीवास्तव ने सोनिया थाना सिगरा निवासी आरोपी पूजा सेठ, अमन सेठ और प्रिंस सेठ की अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory Bail) को अपराध की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए निरस्त कर दिया है। अदालत में अग्रिम ज़मानत अर्जी का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान व वादिनी महिला अधिवक्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी ने किया।

*क्या है पूरा मामला?*
✨मामला सिगरा थाना क्षेत्र के सोनिया निवासी सुनार महेश सेठ और उनके परिवार से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादिनी (शिकायतकर्ता) एडवोकेट उर्मिला देवी ने आरोप लगाया था कि सुनार के बेटों ने उनके पुत्र अभिषेक चौबे को बहला-फुसलाकर और डरा-धमकार घर के सारे जेवरात धीरे-धीरे मंगवा लिए। जब 3 फरवरी 2026 को उर्मिला देवी ने देखा कि घर से उनकी माता और भाभी के भी गहने गायब हैं, तब इस बड़ी धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। अभिषेक ने बताया कि आरोपियों ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर लगभग 50 लाख रुपये के जेवरात हड़प लिए हैं।

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