नहीं हो रहे राजस्व संहिता 2006की धारा 3० (२) के दायरे
बरेली २०अप्रैल, राजस्व संहिता २००६के अंतर्गत ३०(२) नक्शा में हुए परिवर्तन को दर्शाने का बाद जिला कलेक्टर के न्यायालय में दाखिल किए जाने का प्राविधान है।
राजस्व परिषद के सर्कुलर के अधीन यह जिम्मेदारी डीएम स्तर पर उपजिलाधिकारी को सौंपी गई है। किंतु उपजिला अधिकारी के न्यायालय में दायरे यह कह कर नही लिए जा रहे है कि कंप्यूटर स्वीकार नही कर रहा है।डीएम न्यायालय जाने पर एस डीएम न्यायालय भेज दिया जा रहा है।
दायरा न होने से बादकारियों के साथ अधिवक्ता भी परेशान है।