हाईकोर्ट ने बिजली कनेक्शन को बताया मौलिक अधिकार
*लखनऊ*
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए बिजली कनेक्शन को मौलिक अधिकार बताया है। कोर्ट ने कहा कि बिजली आर्टिकल 21 ऑफ़ द कांस्टिट्यूशन ऑफ़ इंडिया के तहत जीवन का अभिन्न हिस्सा है और किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता। यह आदेश रायबरेली की एक महिला की याचिका पर दिया गया।
कोर्ट ने बिजली विभाग के कनेक्शन खारिज करने के आदेश को रद्द करते हुए चार हफ्तों के भीतर नया बिजली कनेक्शन देने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता पिछले 20 वर्षों से घर में रह रही थी। बताया गया कि पारिवारिक विवाद के चलते उसका बिजली कनेक्शन काट दिया गया था। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बुनियादी सुविधाओं से किसी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता।
*रिपोर्टर यूनुश सिद्दीकी
हरदोई*