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अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने जिला प्रशासन की पुख्ता तैयारी

अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने जिला प्रशासन की पुख्ता तैयारी

जिले में 24 घंटे कंट्रोल रूम सक्रिय, निगरानी के लिए विशेष दल गठित

ग्वालियर जिले में अक्षय तृतीया 19 और 20 अप्रैल के अवसर पर बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने पुख्ता तैयारी की है कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के निर्देशन में पूरे जिले में व्यापक और सख्त व्यवस्थाएं लागू की गई हैं।
जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती उपासना राय ने बताया कि बाल विवाह की सूचना देने और निगरानी के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। नागरिक 0751-2990969 पर तत्काल सूचना दे सकते हैं। यह कंट्रोल रूम 24 घंटे संचालित रहेगा। साथ ही संदिग्ध मामलों पर त्वरित कार्रवाई के लिए विशेष निगरानी दलों (फ्लाइंग स्क्वाड) का गठन भी किया गया है। जिले के सभी धार्मिक स्थलों, मैरिज गार्डन और सामुदायिक केंद्रों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों को उन परिवारों की सूची बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जहाँ बाल विवाह की संभावना है। साथ ही, स्कूल छोड़ चुके (ड्रॉपआउट) बच्चों की विशेष रूप से ट्रैकिंग की जा रही है।

सेवा प्रदाताओं को सख्त निर्देश

जिला प्रशासन ने बैंड-बाजा, हलवाई, टेंट हाउस और प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को भी आगाह किया गया है। उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी विवाह से पहले युवक-युवती के आयु प्रमाण पत्र की जांच अनिवार्य रूप से करें।

जनता से अपील

जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे इस सामाजिक कुप्रथा को मिटाने में सहभागी बनें। किसी भी बाल विवाह की जानकारी मिलने पर तुरंत कंट्रोल रूम या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचित करें। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।
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CM Madhya Pradesh

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