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गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को खंड शिक्षा अधिकारी राजगढ़ ने बंद करने हेतु जारी किया नोटिस


मड़िहान मिर्जापुर।
विकासखंड राजगढ़ के गैर मानता प्राप्त प्राथमिक एवं जूनियर स्तर के संचालित चार विद्यालयों श्रीमती सुधना देवी कन्या जूनियर हाई स्कूल राजगढ़, ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल बसंतपुर, पी एन एस एस डी पब्लिक स्कूल जंगल महाल, और अनाम विद्यालय धुरकर के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को अनिल कुमार वर्मा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मिर्जापुर के आदेश के क्रम में संजय कुमार खंड शिक्षा अधिकारी राजगढ़ को लिखित रूप में शनिवार को नोटिस प्राप्त कराया गया। नोटिस में निर्देशित किया गया कि यदि बिना मान्यता के विद्यालय का संचालन हुआ तो एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बिना मान्यता के विद्यालयों का संचालन आरटीई एक्ट 2009 का उल्लंघन है। संबंधित तहसीलों के उप जिला अधिकारीयों एवं थाना प्रभारियों को कार्रवाई हेतु भी आदेश की प्रतिलिपि प्रेषित कर दी गई है। शिक्षा विभाग के कार्रवाई से गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों में खलबली मच गई है। वहीं अभिभावकों एवं क्षेत्रीय लोगों ने इस कार्रवाई की प्रशंसा की है। देखना यह होगा कि यह कार्रवाई किस हद तक सफल होता है।

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