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बड़ी खबर: पति को छोड़ प्रेमी के साथ रहने की मिली इजाजत! 😱⚖️


​ग्वालियर हाईकोर्ट (MP) ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि एक वयस्क महिला की "मर्जी और व्यक्तिगत आजादी" सबसे ऊपर है।
​क्या है पूरा मामला?
​शादी और उम्र का फासला: 19 साल की युवती की शादी डेढ़ साल पहले 40 साल के व्यक्ति से हुई थी।
​बेमेल रिश्ता: महिला ने कोर्ट में कहा कि वह अपने से 21 साल बड़े पति के साथ खुश नहीं है और अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है।
​कोर्ट का फैसला: पति की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने महिला को उसके प्रेमी के साथ जाने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने कहा कि वह बालिग है और अपना फैसला खुद ले सकती है।
​कोर्ट की अहम टिप्पणी:
​"कानून और नैतिकता को अलग रखना जरूरी है। एक वयस्क महिला को अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का संवैधानिक अधिकार है।"

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