गढ़वा में संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा को लेकर प्रशासन सख्त: परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में धारा 163 लागू
गढ़वा: झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 को निष्पक्ष, कदाचारमुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के उद्देश्य से सदर अनुमंडल दंडाधिकारी संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।
निषेधाज्ञा और समय-सीमा
यह निषेधाज्ञा 19 अप्रैल (रविवार) को सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक प्रभावी रहेगी। यह नियम जिले के सभी 20 परीक्षा केंद्रों और उनकी चहारदीवारी से 100 मीटर की बाहरी परिधि तक लागू रहेंगे।
परीक्षा का कार्यक्रम
जिले में कुल 20 केंद्रों पर परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी:
प्रथम पाली: सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक।
द्वितीय पाली: अपराह्न 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक।
प्रतिबंधित गतिविधियां
निषेधाज्ञा के दौरान 100 मीटर की परिधि में निम्नलिखित गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा:
अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश और अनावश्यक आवागमन।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) का प्रयोग।
हथियार, विस्फोटक सामग्री, प्रदर्शन और नारेबाजी।
मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित गैजेट्स को साथ ले जाना।
प्रशासन की तैयारी
जिला प्रशासन ने कदाचार और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर दंडाधिकारियों और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके साथ ही, 'फ्लाइंग स्क्वॉड' (उड़नदस्ता दल) लगातार केंद्रों की निगरानी करेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों या परीक्षा कार्य में बाधा डालने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।