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अमेठी| जनपद में की गई नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा एवं प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया उत्कृष्ट कार्यक्षेत्र की महिला शक्तियों ने किया प्रतिभाग।

जनपद-अमेठी।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा एवं प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया।
आज दिनांक 17 /04 /2026 को तहसील सभागार कलेक्ट्रेट ,गौरीगंज में उपजिलाधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी महोदया की अध्यक्षता में नारी शक्ति वंदन अधिनियम कार्यक्रम का आयोजन किया गया |
उक्त कार्यक्रम में उपजिलाधिकारी सुश्री प्रीति तिवारी महोदया द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित समस्त जानकारी प्रदान की गई विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही महिलाओं एवं पत्रकारों द्वारा उपजिलाधिकारी महोदय एवं जिला कार्यक्रम महोदय द्वारा संवाद किया गया |
उक्त कार्यक्रम में उपजिलाधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी महोदय द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम (128वां संविधान संशोधन विधेयक, 2023) भारतीय संसद द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून है, जो लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% (एक-तिहाई) सीटें आरक्षित करता है। इस कानून का उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है आदि जानकारी प्रदान की गई ।कार्यक्रम में इस अधिनियम का सम्मान अभिवादन किया गया, अधिवक्ता द्वारा महिलाओं के साथ में घरेलू हिंसा एवं अन्य प्रकार की समस्याओं के बारे में महोदया को अवगत कराया गया, महिलाओं एवं चाइल्ड हेल्पलाइन के क्षेत्र में कार्य कर रही रुचि सिंह द्वारा विभिन्न प्रकार की बच्चों से संबंधित समस्याएं एवं विभाग में सभी संचालित महिला केंद्रित योजनाओं के बारे में भी चर्च की गई|
कार्यक्रम में उपजिलाधिकारी महोदया, जिला कार्यक्रम अधिकारी ,जिला सूचना अधिकारी एवं अन्य अधिकारीगण तथा महिला कल्याण विभाग से जिला बाल संरक्षण इकाई ,हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन, वन स्टाफ सेंटर व चाइल्ड हेल्पलाइन आदि द्वारा प्रतिभाग किया गया

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