रिक्शा टैक्सी चालकों के लिए नया नियम नि
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महाराष्ट्र में ऑटो-टैक्सी चालकों के लिए नया नियम, 1 मई 2026 से मराठी अनिवार्य
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए एक अहम फैसला लिया है। 1 मई 2026 से राज्यभर में सभी चालकों के लिए मराठी भाषा बोलना, पढ़ना और लिखना अनिवार्य कर दिया गया है।
सरकार के इस नए नियम के अनुसार, जिन ड्राइवरों को मराठी भाषा का ज्ञान नहीं होगा, उनके परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द या निलंबित किया जा सकता है। यह निर्णय मुख्य रूप से यात्रियों के साथ बेहतर संवाद और स्थानीय नियमों के सही पालन को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
👉 परिवहन विभाग के अनुसार, ड्राइवरों का सत्यापन (वेरिफिकेशन) भी किया जाएगा, जिसमें उनकी भाषा दक्षता की जांच होगी।
👉 सरकार का कहना है कि इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी और राज्य की आधिकारिक भाषा को बढ़ावा मिलेगा।
हालांकि, इस फैसले को लेकर कुछ ड्राइवर संगठनों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि बाहर के राज्यों से आए ड्राइवरों के लिए यह नियम मुश्किलें खड़ी कर सकता है।
📢 अब देखना होगा कि 1 मई से लागू होने वाले इस नियम का जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ता है। (rahil shah)