श्रम विभाग में फिर उठी आवाज: कर्मचारी का लाखों का बकाया, कंपनी पर श्रम कानून उल्लंघन के आरोप
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उत्तराखंड में श्रमिकों के अधिकारों को लेकर एक और मामला सामने आया है, जिसमें Flexituff Ventures International Limited कंपनी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यह शिकायत श्रम विभाग, उत्तराखंड में दर्ज कराई गई है।
शिकायतकर्ता प्रदीप कुमार, जो 10 फरवरी 2011 से कंपनी में कार्यरत रहे हैं, ने आरोप लगाया है कि कंपनी द्वारा उनके साथ लगातार श्रम कानूनों का उल्लंघन किया गया है, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक नुकसान उठाना पड़ा है।
शिकायत के अनुसार, वर्ष 2022 से 2025 तक का लगभग ₹1,30,000 भविष्य निधि (PF) कंपनी द्वारा जमा नहीं किया गया है। इसके अलावा लगभग ₹1,30,000 की ग्रेच्युटी राशि भी अब तक नहीं दी गई है।
वहीं, कई महीनों का लगभग ₹50,000 वेतन भी कंपनी द्वारा रोक लिया गया है, जिससे कर्मचारी को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।
मामले में यह भी सामने आया है कि कंपनी ने सितंबर 2025 से बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के अवैध रूप से ले-ऑफ लागू कर दिया, जो श्रम कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है।
शिकायत में यह स्पष्ट किया गया है कि कंपनी द्वारा लगातार श्रम कानूनों की अनदेखी कर कर्मचारी के अधिकारों का हनन किया गया है।
इस पूरे मामले को एडवोकेट उपेंद्र सिंह द्वारा श्रम विभाग में प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर पीड़ित कर्मचारी को उसका बकाया PF, वेतन एवं ग्रेच्युटी शीघ्र दिलाई जाए तथा कंपनी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
प्रार्थना में की गई मुख्य मांगें:
बकाया PF, वेतन एवं ग्रेच्युटी का तत्काल भुगतान
अवैध ले-ऑफ की जांच कर उचित कार्रवाई
श्रम कानूनों के अंतर्गत कंपनी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई
पीड़ित कर्मचारी को शीघ्र न्याय दिलाना
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि श्रम विभाग इस शिकायत पर कितनी तेजी से कार्रवाई करता है और पीड़ित को कब तक न्याय मिल पाता है।