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माटीकला से जुड़कर बनें आत्मनिर्भर, 10 लाख तक ऋण पर 25% सब्सिडी

*माटीकला से जुड़कर बनें आत्मनिर्भर, 10 लाख तक ऋण पर 25% सब्सिडी*
गरीब शक्ति
जयप्रकाश त्रिपाठी
जिला संवाददाता, सिद्धार्थनगर
सिद्धार्थनगर। उ0प्र0 माटीकला बोर्ड द्वारा “मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना” के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के नवयुवक एवं नवयुवतियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना का उद्देश्य माटीकला (कुम्हारी) से जुड़े विभिन्न व्यवसायिक कार्यों जैसे खिलौना निर्माण, घरेलू उपयोग की वस्तुएं (घड़ा, सुराही, कुल्हड़, गिलास, कटोरी, कप-प्लेट आदि) तथा सजावटी सामग्री (गुलदस्ता, गार्डन पॉट्स, लैम्प आदि) के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। योजना के तहत 18 से 55 वर्ष आयु वर्ग के इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। चयनित लाभार्थियों को 10 लाख रुपये तक की परियोजना लागत पर बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें कार्यशील पूंजी को छोड़कर पूंजीगत ऋण पर 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान (सब्सिडी) राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, विकास भवन (द्वितीय तल), सिद्धार्थनगर से संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा उ0प्र0 माटीकला बोर्ड के पोर्टल upmatikalaboard.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करते समय पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक/तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 मई 2026 निर्धारित की गई है तथा लाभार्थियों का चयन स्कोर कार्ड के आधार पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त माटीकला से जुड़े कारीगरों के परिवारों का चिन्हांकन भी विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक शिल्पकारों को योजना का लाभ मिल सके। इस संबंध में अधिक जानकारी हेतु मो. नं. 9580503136 एवं 9453938215 पर संपर्क किया जा सकता है। उक्त जानकारी जिला ग्रामोद्योग अधिकारी गंगाधर दुबे द्वारा दी गई है।

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