नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, शासन बताएगा- कैसे चलेगा स्कूल, कितना लेना है फीस
अंबिकापुर. जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. दिनेश झा की अध्यक्षता में पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक (Rules for Private schools) में जिले के सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बीआरसी और संकुल प्राचार्यों को नए शिक्षा सत्र के सुचारू संचालन और प्रशासनिक कसावट हेतु कड़े दिशा-निर्देश दिए गए। डीईओ ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि कोई भी निजी स्कूल किताबें-कॉपियां व ड्रेस किसी निश्चित दुकान से लेने बाध्य नहीं करेगा। वहीं स्कूलों का संचालन और शुल्क का निर्धारण शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही होगा।
बैठक में सहायक संचालक रवि शंकर तिवारी ने छात्रों के अपार आईडी जनरेशन, जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड अपडेशन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी बच्चों के अनिवार्य दस्तावेज (Rules for Private schools) समय-सीमा में तैयार किए जाएं।
जिला शिक्षा अधिकारी ने निर्देशित किया कि नया सत्र शुरू होने से पहले गणवेश, पाठ्य पुस्तकें और साइकिल वितरण की सभी तैयारियां शत-प्रतिशत पूर्ण कर ली जाएं। वहीं निजी विद्यालयों की मनमानी (Rules for Private schools) पर अंकुश लगाते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी निजी स्कूल अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से कॉपी-किताब या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
सीबीएसई स्कूलों में एनसीईआरटी की पुस्तकों से ही अध्यापन कराया जाए। स्कूलों का संचालन और शुल्क निर्धारण शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही होगा। निजी स्कूलों (Rules for Private schools) की पीटीएम में विभाग के प्रतिनिधि के रूप में नोडल प्राचार्य अनिवार्य रूप से शामिल होंगे।
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Mr surjaynarayana sethi
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