किशोरी का बाल विवाह रुकवाया परिजनों को कोर्ट ने पाबंद किया
उपखंड के फल्दी रामपुरिया गांव में गुरुवार सृष्टि सेवा समिति (जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन) को दिल्ली हेड ऑफिस से सूचना मिलने पर जिला समन्वयक विजय कुशवाह ने इसकी सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दी।
सृष्टि सेवा समिति से विजय कुशवाह, फील्ड कॉर्डिनेटर कमल प्रजापति, चेतन नामा व चाइल्ड हेल्पलाइन से श्वेता अदलक्खा थाना किशनगंज बालिका के घर गए। जहां बालिका की शादी की तैयारियां चल रही थी। बालिका के हल्दी मेहंदी लगी हुई थी। टीम ने बालिका के उम्र संबंधित दस्तावेज देखें। जिसमें बालिका की उम्र 17 वर्ष पाई गई। सिविल न्यायालय द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बालिका के परिजनों को न्यायाधीश द्वारा पाबंद किया। साथ ही वर पक्ष को भी पाबंद किया है।
एसडीएम राकेश कुमार रावत ने बताया कि फल्दी रामपुरिया गांव में बाल विवाह होने की सूचना मिलने पर तहसीलदार हुकुमचंद मीणा को मौके पर भिजवाया गया। जहां पर दोनों पक्षों से समझाइश कर दोनों बालिग हो जाने के बाद ही विवाह करने को लेकर पाबंद किया।
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