उत्तर प्रदेश में 5 रोहिंग्या और 3 बांग्लादेशियों समेत 9 लोगों को 8 साल की जेल की सजा
यूपी की एक एनआईए और एसटीएफ कोर्ट ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों सहित नौ लोगों को अवैध घुसपैठ, जालसाजी और मानव तस्करी के आरोप में 8 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है.
र प्रदेश की एक NIA/ATS अदालत ने 5 रोहिंग्या और 3 बांग्लादेशी नागरिकों समेत कुल 9 लोगों को अवैध घुसपैठ, फर्जी दस्तावेज रखने और मानव तस्करी अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट चलाने का दोषी ठहराते हुए 8 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) ने शुक्रवार को एक बयान में यह जानकारी दी. अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) अमिताभ यश द्वारा शुक्रवार को जारी किये गये इस बयान में बताया गया कि गुरुवार को एक निचली अदालत ने इन नौ लोगों को अवैध घुसपैठ, फर्जी दस्तावेज रखने और मानव तस्करी का दोषी ठहराते हुए आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.
3 आरोपी 2021 में गाजियाबाद में हुए थे गिरफ्तार
NIA/ATS अदालत ने प्रत्येक पर 2,500-2,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया. बयान के अनुसार मोहम्मद नूर उर्फ नूरुल इस्लाम (बांग्लादेशी), रहमतुल्लाह (रोहिंग्या) और शबीउल्लाह (रोहिंग्या) को 26 जुलाई, 2021 को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से अवैध घुसपैठ, फर्जी दस्तावेज रखने और मानव तस्करी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था तथा उनके कब्जे से दो नाबालिग लड़कियों समेत तीन पीड़ित व्यक्तियों मुक्त कराया गया गया.