अबोध बच्चे के हत्यारे को उम्रकैद
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम अपर्णा देव की अदालत ने केराकत थाना क्षेत्र निवासी आठ वर्षीय बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या करने के दोषी अखिलेश पाठक निवासी मथुरापुर केराकत को उम्र कैद वं 50,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाया। जुर्माना की आधी धनराशि वादी मुकदमा को देने का आदेश कोर्ट ने दिया।
बता दें कि घटना की प्राथमिकी महेंद्र विश्वकर्मा ने केराकत थाना में दर्ज कराया कि उसका आठ वर्षीय पुत्र आर्यन विश्वकर्मा 16 नवंबर 2018 को 2:30 बजे स्कूल से पढ़कर घर आया।फिर कपड़ा बदलकर साइकिल चलाने लगा। उसकी साइकिल की चैन उतर गई। बगल में खड़े अखिलेश पाठक ने उसकी चैन चढ़ा दी। बच्चा अखिलेश के पीछे-पीछे गया। उसके बाद लापता हो गया। दो दिन बाद बच्चे का शव मराठा पोखरा कुतुबपुर मड़ियाहूं से बरामद किया गया। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील संतोष कुमार उपाध्याय ने कोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज कराए। और मुकदमे की पैरवी दुष्यन्त सिंह ने किया कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पाया कि अखिलेश ने आर्यन का अपहरण कर उसकी हत्या किया तथा साक्ष्य छिपाया। कोर्ट ने अखिलेश को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाया।