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काफी लंबे समय बाद अंतत लोकसभा में देश के ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लिखित में जवाब दिया कि पूरे देश में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) के तहत

काफी लंबे समय बाद अंतत लोकसभा में देश के ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लिखित में जवाब दिया कि पूरे देश में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) के तहत उपभोक्ताओं की सहमति के बाद ही बिजली कंपनियां उपभोक्ता को प्रीपेड मोड में कनेक्शन उपलब्ध कराएंगे।

उपभोक्ता परिषद में कहां उत्तर प्रदेश में 70 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं के स्मार्ट प्रीपेड मीटर को प्रीपेड मोड में बिना उपभोक्ताओं की सहमत के लगाया गया तत्काल उपभोक्ताओं से सहमति लेकर जिनकी सहमत प्रीपेड मोड में नहीं है उनके मीटर को पोस्टपेड मोड में किया जाए।

उपभोक्ता परिषद में पावर कॉरपोरेशन व उत्तर प्रदेश सरकार से उठाई मांग कहा पूरे प्रदेश में 70 लाख से ज्यादा विद्युत उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मोड में बिना उपभोक्ताओं की सहमत के कर दिया गया ऐसे में उपभोक्ताओं की सहमत ली जाए और यदि वह पोस्टपेड में रहना चाहते हैं तो उन्हें इसका विकल्प दें

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