नियुक्त नामित सदस्यों का 07 दिवस में शपथ ग्रहण अनिवार्य: जिलाधिकारी...
नियुक्त नामित सदस्यों का 07 दिवस में शपथ ग्रहण अनिवार्य: जिलाधिकारी...
एटा, 02 अप्रैल 2026 (सू0वि0)।जिलाधिकारी प्रेमरंजन सिंह ने बताया कि जनपद की नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों में शासन द्वारा नामित सदस्यों द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा–43 घ के अनुसार शपथ ग्रहण की कार्यवाही 07 दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से सम्पन्न करायी जानी है।
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा–43 घ में यह प्राविधान है कि नगर पालिका का सदस्य निर्वाचित हो जाने पर अपना स्थान ग्रहण करने के पूर्व उक्त धारा में दिए गए प्रपत्र पर शपथ लेगा अथवा प्रतिज्ञान करेगा। यह भी प्राविधान है कि जिलाधिकारी अथवा उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट उप जिलाधिकारी शपथ दिलायेंगे या प्रतिज्ञान करायेंगे।
उक्त के अनुपालन हेतु निम्नवत नामित अधिकारियों/मजिस्ट्रेटों को दायित्व सौंपा गया है—नगर पालिका परिषद एटा एवं नगर पालिका परिषद मारहरा हेतु उप जिलाधिकारी सदर, एटा को, नगर पंचायत सकीट, नगर पंचायत निधौलीकलां तथा नगर पंचायत मिरहची हेतु अपर उप जिलाधिकारी (प्रथम), एटा को, नगर पालिका परिषद जलेसर एवं नगर पंचायत अवागढ़ हेतु उप जिलाधिकारी (न्यायिक), जलेसर को, नगर पालिका परिषद
अलीगंज व नगर पंचायत जैथरा तथा नगर पंचायत राजा का रामपुर हेतु उप जिलाधिकारी (न्यायिक), अलीगंज को, जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निर्दिष्ट नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों में शासन द्वारा नामित सदस्यों का शपथ ग्रहण उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा–43 घ के अनुसार 07 दिवस के भीतर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।