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पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और आप्त सचिव संजीव लाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं


नई दिल्ली/रांची:-आलमगीर आलम और उनके आप्त सचिव संजीव लाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत नहीं मिली है। अदालत ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए। कोर्ट ने जांच एजेंसियों को चार सप्ताह के भीतर प्रमुख गवाहों की जांच पूरी करने का आदेश दिया है।

इस फैसले के बाद दोनों आरोपियों को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। मामले की अगली सुनवाई अब गवाहों की जांच रिपोर्ट के आधार पर होने की संभावना है।

यह मामला पहले से ही राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अहम माना जा रहा है।

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