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दहेज समेत 31 मामलों को दर्ज नहीं करेगी पुलिस उत्तर प्रदेश के DGP राजीव कृष्ण का निर्देश जारी ...

*उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय से महत्वपूर्ण अपडेट*

दहेज समेत 31 मामलों को दर्ज नहीं करेगी पुलिस...

प्रदेश के सभी थाना प्रभारियों और विवेचकों को भी निर्देशित किया,वे कानून के प्रविधानों का गंभीरता से अध्ययन करें।

उत्तर प्रदेश के DGP राजीव कृष्ण का निर्देश जारी हुआ...

इस संबंध में डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।

डीजीपी ने साफ तौर पर कहा है कि जिन मामलों में कानून के तहत केवल परिवाद का प्रावधान है, उनमें एफआईआर दर्ज करना पूरी तरह गलत है।

वही डीजीपी राजीव कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में मानहानि, घरेलू हिंसा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट (चेक बाउंस), माइंस एंड मिनरल एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और पशुओं के साथ क्रूरता जैसे मामले शामिल हैं। साथ ही, दहेज के साथ-साथ 31 अलग-अलग कानूनों में केवल अदालत में परिवाद दाखिल करने का ही प्रविधान है। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों और विवेचकों को निर्देशित किया कि वे कानून के प्रविधानों का गंभीरता से अध्ययन करें। इसी के आधार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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