इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा कोरोना नियंत्रण हेतु धारा 144 लागू, जिले में दुकान खोल सकते हैं ।
इंदौर। कलेक्टर श्री मनीष सिंह द्वारा कोरोना नियंत्रण 144 धारा के तहत दुकानदार ओ को राहत देने की कोशिश की है लेकिन 144 धारा के तहत सभी को धारा को पालन करना होगा। धारा के उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई की जाएगी।