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31 मार्च तक IPMS पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य, नहीं तो लाइसेंस निरस्त

31 मार्च तक IPMS पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य, नहीं तो लाइसेंस निरस्त

जय प्रकाश त्रिपाठी, गरीब शक्ति, जिला संवाददाता, सिद्धार्थनगर

सिद्धार्थनगर, 30 मार्च 2026। जनपद के समस्त कीटनाशी विक्रेताओं (थोक एवं फुटकर) के लिए IPMS पोर्टल पर पंजीकरण कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में सभी विक्रेताओं को 31 मार्च 2026 तक हर हाल में पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं।
विभाग के अनुसार यह कार्रवाई अपर कृषि निदेशक (कृषि रक्षा), कृषि भवन लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में की जा रही है। 30 मार्च को आयोजित कार्यशाला के माध्यम से भी विक्रेताओं को IPMS पोर्टल पर पंजीकरण के लिए जागरूक किया गया।
अधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जो विक्रेता निर्धारित तिथि तक पंजीकरण नहीं कराएंगे, उनके खिलाफ 1 अप्रैल 2026 से लाइसेंस निलंबन अथवा निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
पंजीकरण में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर विक्रेता मोबाइल नंबर 9711528347 पर संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में कीटनाशी विक्रेताओं का पंजीकरण सुनिश्चित कराते हुए उसकी सूची कार्यालय को उपलब्ध कराएं, ताकि समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
(जिला कृषि रक्षा अधिकारी, सिद्धार्थनगर)

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