📰 कन्फर्म टिकट कैंसिलेशन पर बड़ा झटका: 8 घंटे से पहले नहीं मिलेगा रिफंड
नई दिल्ली, 30 मार्च 2026: भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए टिकट कैंसिलेशन नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अप्रैल 2026 से लागू होने वाले इन नए नियमों के तहत अब आखिरी समय में टिकट रद्द करना यात्रियों को महंगा पड़ सकता है।
🔴 क्या बदला है?
नए नियमों के मुताबिक, यदि कोई यात्री ट्रेन छूटने से 8 घंटे से कम समय पहले कन्फर्म टिकट रद्द करता है, तो उसे कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा।
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पहले यह सीमा 4 घंटे थी, जिसे अब बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया गया है, जिससे आखिरी समय में टिकट कैंसिल करना और सख्त हो गया है।
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⏱️ नया रिफंड स्ट्रक्चर
72 घंटे से ज्यादा पहले: लगभग पूरा रिफंड (न्यूनतम चार्ज काटकर)
72 से 24 घंटे के बीच: 25% कटौती
24 से 8 घंटे के बीच: 50% कटौती
8 घंटे से कम: कोई रिफंड नहीं
ट्रेन छूटने के बाद: कोई रिफंड नहीं
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⚡ क्यों किया गया बदलाव?
रेलवे के अनुसार, यह फैसला टिकट दलाली (touts) और फर्जी बुकिंग को रोकने के लिए लिया गया है। इससे सीटों की उपलब्धता बेहतर होगी और असली यात्रियों को फायदा मिलेगा।
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📱 यात्रियों को मिली कुछ राहत भी सख्ती के साथ कुछ सुविधाएं भी दी गई हैं:
30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा
आखिरी समय में क्लास अपग्रेड का विकल्प
काउंटर टिकट अब किसी भी स्टेशन से कैंसिल
ई-टिकट पर ऑटोमैटिक रिफंड (TDR की जरूरत कम) Business Today
🧾 निष्कर्ष
रेलवे के नए नियम यात्रियों को साफ संदेश देते हैं— यात्रा की योजना समय से बनाएं, वरना नुकसान तय है। यह बदलाव व्यवस्था सुधारने के लिए जरूरी माना जा रहा है, लेकिन आम यात्रियों के लिए यह थोड़ा सख्त साबित हो सकता है।