“छत्तीसगढ़ में गैस सप्लाई के नए नियम जारी, घरेलू उपयोगकर्ताओं पर निगरानी बढ़ाने के लिए होम गार्ड की तैनाती की तैयारी।”
छत्तीसगढ़ में गैस (एलपीजी) आपूर्ति को बेहतर व्यवस्थित करने के लिए राज्य सरकार ने कुछ नए नियम जारी किए हैं, जिनका सीधा असर घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं दोनों पर पड़ेगा। �
व्यावसायिक गैस सिलेंडर पर सीमा
वाणिज्यिक ग्राहकों (होटल, मिठाई की दुकानें, रेस्तरां, गेस्ट हाउस आदि) को अब उनकी पिछले महीने की कुल खपत के अधिकतम 20% तक ही एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे। �
इसका मकसद घरेलू उपयोगकर्ताओं को प्राथमिकता देना और गैस की अनुचित निर्यात/कालाबाजारी रोकना बताया गया है। �
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग
सरकार ने निर्देश दिए हैं कि शहरी क्षेत्रों में एलपीजी रिफिल की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा 25 दिनों के भीतर और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाए, ताकि जरूरतमंदों को समय पर गैस मिल सके। �
प्राथमिकता वाली सेवाएं
अस्पताल, स्कूल‑कॉलेज, सुरक्षा बलों के कैंप, जेल, रेलवे/एयरपोर्ट कैंटीन, सरकारी कार्यालय व अन्य आवश्यक संस्थाओं को गैस आपूर्ति में प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि इन सेवाओं पर असर न पड़े। �
गैस गोदामों की सुरक्षा और निगरानी
एलपीजी गोदामों पर पुलिस और होमगार्ड जवानों की तैनाती की गई है, ताकि कालाबाजारी, डायवर्जन और अनियमितता पर रोक लग सके। �
गैस आपूर्ति की रोजाना मॉनिटरिंग और डेटा‑आधारित निगरानी की व्यवस्था भी शुरू की जा रही है, ताकि कमी या अनियमितता की स्थिति तुरंत देखी जा सके। �