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बलियापुर में धारा 163 लागू, प्रशासन सख्त; बिना अनुमति जुटान और प्रदर्शन पर रोक


रामनवमी जुलूस में पथराव के बाद एहतियाती कदम, संवेदनशील इलाकों में बढ़ी निगरानी

धनबाद (बलियापुर):-रामनवमी जुलूस के दौरान हुई पथराव और तनाव की घटना के बाद धनबाद जिले के बलियापुर क्षेत्र में प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा क्षेत्र में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

जारी आदेश के अनुसार बलियापुर अंचल के भीखराजपुर चौक, हटिया मोड़, बलियापुर बाजार समेत आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा। आदेश के तहत बिना अनुमति पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन और सार्वजनिक सभा आयोजित करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

इसके अलावा किसी भी व्यक्ति द्वारा हथियार, लाठी, डंडा, पत्थर या विस्फोटक सामग्री लेकर चलने पर भी सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को भी चेतावनी दी है। अधिकारियों का कहना है कि भ्रामक या उकसावे वाली पोस्ट से माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

हालांकि, आवश्यक सेवाओं, सरकारी कार्यों, शैक्षणिक गतिविधियों और सामान्य आवागमन को छूट दी गई है, बशर्ते इससे शांति व्यवस्था प्रभावित न हो।

रामनवमी के दौरान हुई घटना के बाद पूरे क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है और संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त की जा रही है। प्रशासन ने आम नागरिकों से शांति बनाए रखने, अफवाहों से दूर रहने और सहयोग करने की अपील की है, ताकि जल्द ही स्थिति सामान्य हो सके।

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