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भिंड जिले में लगेगा तीन दिवसीय पुस्तक मेला

जिले में लगेगा तीन दिवसीय पुस्तक मेला

28 मार्च से 30 मार्च 2026 तक कम्यूनिटी हॉल में होगा आयोजित

पुस्तकें, स्टेशनरी, यूनीफार्म, शूज इत्यादि उचित मूल्य पर सुलभ कराये जाने हेतु लगेगा मेला

जिला शिक्षा अधिकारी भिण्ड ने समस्त पुस्तक प्रकाशक, पुस्तक विक्रेता, सह सामग्री विक्रेता, यूनीफार्म विक्रेता, शूज विक्रेताओं को पत्र जारी कर कहा है कि रा.शि.के. भोपाल के पत्र दिनांक 24 मार्च 2026 नवीन शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ में विद्यार्थियों द्वारा क्रय किये जाने वाली पुस्तकें, स्टेशनरी, यूनीफार्म, शूज इत्यादि उचित मूल्य पर सुलभ कराये जाने के संबंध में पुस्तक मेला दिनांक 28 मार्च 2026 से 30 मार्च 2026 तक आयोजित किया जाना है।
प्रदेश के विभिन्न बोर्ड/सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.सी एवं अन्य बोर्ड समस्त अशासकीय विषयों का विद्यालयों के लिये मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा सम्बन्धित विषयों विनियमन) अधिनियम 2017 एवं मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा सम्बन्धित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2020 प्रभावशील है।
नियम 2020 की कंडिका 6 में प्रावधान है कि निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र या अभिभावकों को पुस्तकें, यूनीफार्म, टाई, जूते, कॉपी आदि केवल चयनित विक्रेताओं से क्रय करने के लिये औपचारिक अथवा अनौपचारिक किसी भी रूप में वाध्य नहीं किया जायेगा। छात्र या अभिभावक इन सामग्रियों को खुले बाजार से क्रय करने के लिये स्वतंत्र होंगे।
इसी क्रम में कलेक्टर भिण्ड के निर्देशानुसार दिनांक 28 मार्च 2026 से 30 मार्च 2026 तक कम्यूनिटी हॉल में पुस्तक मेला का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें आप सहभागिता करें।
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Department of School Education, Madhya Pradesh
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