सिंगरौली में नौकरी के नाम पर ₹94,000 ठगी, चेक बाउंस; पीड़ित को आर्थिक नुकसान व मानसिक प्रताड़ना, कार्रवाई की मांग
सिंगरौली जिले में कथित ठगी, चेक बाउंस एवं मानसिक प्रताड़ना से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, लवकेश कुमार सेन (पिता: गोमती प्रसाद सेन) एवं दिनेश कुमार सेन (पिता: गोमती प्रसाद सेन) पर नौकरी दिलाने के नाम पर लगभग ₹94,000 की राशि लेने का आरोप लगाया गया है।
बताया जा रहा है कि पीड़ित से रोजगार दिलाने का भरोसा देकर यह राशि ली गई थी। बाद में जब पीड़ित ने अपनी रकम वापस मांगी, तो दिनेश कुमार सेन द्वारा एक चेक जारी किया गया, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस (अस्वीकृत) हो गया।
⚖️ मामले की गंभीरता:
इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पीड़ित को न केवल आर्थिक नुकसान हुआ है, बल्कि लगातार मानसिक प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ा है। साथ ही, बार-बार संपर्क, आने-जाने एवं अन्य प्रक्रियाओं में पीड़ित का अतिरिक्त आर्थिक खर्च भी हुआ है, जिससे उसकी स्थिति और अधिक प्रभावित हुई है।
📜 कानूनी परिप्रेक्ष्य:
विशेषज्ञों के अनुसार, यह मामला धोखाधड़ी, चेक बाउंस (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138) एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत आता है, जिसमें दोषी पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।
🗣️ पीड़ित की मांग:
पीड़ित पक्ष द्वारा प्रशासन एवं पुलिस विभाग से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने तथा हुए आर्थिक नुकसान एवं अतिरिक्त खर्च की भरपाई सुनिश्चित कराने की मांग की गई है।
📢 निष्कर्ष:
यह मामला न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि आम जनता के लिए एक चेतावनी भी है कि किसी भी प्रकार के नौकरी या लाभ के नाम पर आर्थिक लेन-देन से पहले पूरी सावधानी बरतें।
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✍️ विजय कुमार दुबे, जर्नलिस्ट की रिपोर्ट, सिंगरौली मध्य प्रदेश