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Allahabad High Court ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर अहम टिप्पणी करते हुए कहा है Not :-

Allahabad High Court ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी शादीशुदा पुरुष का किसी बालिग महिला के साथ आपसी सहमति से लिव-इन में रहना अपराध नहीं है।

कोर्ट ने साफ किया कि सामाजिक नैतिकता, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के कर्तव्य पर हावी नहीं हो सकती और कानून को नैतिकता से अलग रखा जाना चाहिए। मामला एक कपल की याचिका से जुड़ा है, जिसने परिवार से मिल रही धमकियों और ऑनर किलिंग के डर के चलते सुरक्षा की मांग की थी। कोर्ट ने पुलिस को सुरक्षा देने का निर्देश दिया और याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।

साथ ही कोर्ट ने कहा कि दो वयस्कों की सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस की जिम्मेदारी है और इस मामले में एसएसपी को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह ठहराया। अगली सुनवाई के लिए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया गया है।

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