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मुख्य जानकारी

मुख्य जानकारी (सरल भाषा में)
RTE Act 2009 के तहत निजी विद्यालयों में 25% सीटें कमजोर वर्ग (EWS) और अलाभकारी समूह के बच्चों के लिए आरक्षित रहती हैं।
इन सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया गया था।
आवेदन के बाद Randomization प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों का चयन किया गया।
कुल 70,155 चयनित छात्रों में से अब तक 53,479 छात्रों का ही नामांकन विद्यालयों में हो पाया है।
महत्वपूर्ण निर्णय
चयनित बच्चों के विद्यालय में नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 अप्रैल 2026 कर दी गई है।
निर्देश
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि:
चयनित सभी छात्रों का 10 अप्रैल 2026 तक नामांकन सुनिश्चित कराया जाए।
जो विद्यालय नामांकन में लापरवाही कर रहे हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा जाए।
✅ संक्षेप में:
RTE के तहत 25% सीटों पर चयनित बच्चों के नामांकन की अंतिम तिथि 10 अप्रैल 2026 तक बढ़ा दी गई है।

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