वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत लंबित दावों की जानकारी प्रस्तुत न करने पर कार्रवाई
वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत लंबित दावों की जानकारी प्रस्तुत न करने पर कार्रवाई
जनपद सीईओ मुरैना की एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पूर्व में निरस्त एवं लंबित दावों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश वन मित्र पोर्टल के माध्यम से निर्धारित समय-सीमा में कार्यवाही करने के निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा 27 जून 2020 को आयोजित समीक्षा बैठक में जनपद पंचायत पहाड़गढ़ को दिए गए थे।
उक्त निर्देशों के अनुपालन में तत्कालीन जनपद पंचायत सीईओ पहाड़गढ़ श्री अजय वर्मा द्वारा आवश्यक जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई। इस संबंध में उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, किन्तु संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।
प्रकरण की समीक्षा चंबल संभाग आयुक्त श्री सुरेश कुमार द्वारा की गई, जिसमें पाया गया कि तत्कालीन सीईओ पहाड़गढ़ द्वारा दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती गई।
फलस्वरूप, आयुक्त महोदय द्वारा वर्तमान में जनपद सीईओ मुरैना के पद पर पदस्थ श्री अजय वर्मा की एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
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