सीसीपीए की सख्त चेतावनी: होटल और रेस्टोरेंट अतिरिक्त शुल्क वसूलने से बचें :-
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने 25 मार्च को एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी करते हुए देशभर के होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को अतिरिक्त और छिपे हुए शुल्क लगाने के खिलाफ सख्त चेतावनी दी है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि “एलपीजी चार्ज”, “गैस सरचार्ज” या “फ्यूल कॉस्ट रिकवरी” जैसे अतिरिक्त शुल्क ग्राहकों के बिल में जोड़ना अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है। सीसीपीए के अनुसार, इस प्रकार के शुल्क उपभोक्ताओं को भ्रमित करते हैं और उनके अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। होटल और रेस्टोरेंट पहले से ही अपने भोजन एवं सेवाओं की कीमतों में सभी लागतों को शामिल करते हैं, ऐसे में अलग से ईंधन या गैस शुल्क वसूलना न्यायसंगत नहीं है। प्राधिकरण ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि कोई प्रतिष्ठान इस तरह की प्रथाओं में लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इस कदम को उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिससे ग्राहकों को अनावश्यक आर्थिक बोझ से बचाया जा सके।