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कम तौल पर उपभोक्ता आयोग का सख्त एक्शन — हार्डवेयर दुकानदार पर ₹12,460 का जुर्माना

🚨 ब्रेकिंग न्यूज़ | Junnardeo Express 🚨

छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव में कम तौल का बड़ा मामला सामने आया है, जहां जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने गुप्ता हार्डवेयर (प्रो. शरद गुप्ता) पर कड़ा फैसला सुनाते हुए कुल ₹12,460 का जुर्माना लगाया है।

👉 शिकायतकर्ता सुखदेव सोमकुवंर ने 71 किलो 600 ग्राम लोहे की एंगल खरीदी थी, लेकिन घर पर तौल करने पर मात्र 64 किलो ही निकली।
👉 दुकानदार ने शिकायत पर ध्यान देने के बजाय नापने से इनकार कर अभद्र व्यवहार किया।

🔎 जांच में हुआ खुलासा
नापतोल विभाग की जांच में भी कम तौल की पुष्टि हुई, जिसके बाद पहले ही ₹2,500 की शास्ति लगाई जा चुकी थी।

⚖️ आयोग का बड़ा फैसला (24 मार्च 2026)
उपभोक्ता आयोग ने इसे सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार मानते हुए आदेश दिया—

• कम तौल की भरपाई – ₹460
• सेवा में कमी – ₹5,000
• मानसिक पीड़ा – ₹2,000
• वाद व्यय – ₹5,000

➡️ कुल जुर्माना: ₹12,460

⏳ दुकानदार को 45 दिनों के भीतर राशि चुकाने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा 6% वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

📌 आयोग ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह मामला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का स्पष्ट उल्लंघन है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

⚠️ संदेश:
यह फैसला सभी व्यापारियों के लिए चेतावनी है—ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी या कम तौल अब भारी पड़ सकती है।

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