*हाईवे किनारे निर्माण पर बड़ा फैसला*
*हाईवे किनारे निर्माण पर बड़ा फैसला*
*✍️ राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब हाईवे के किनारे मुख्य बिन्दु से 75 मीटर के दायरे में आने वाले पक्के निर्माण अवैध माने जाएंगे*
*◆ क्या है फैसला?*
*⚡सुरक्षित सफर “जीवन का अधिकार” (अनुच्छेद 21) का हिस्सा है*
*⚡सड़क किनारे अवैध निर्माण हादसों का बड़ा कारण*
*⚡अब टास्क फोर्स बनाकर कार्रवाई होगी*
*◆ नई सीमा* *( No-Construction Zone )*
*⚡नेशनल/स्टेट हाईवे: 75 मीटर*
*⚡MDR सड़कें: 60 मीटर*
*⚡ग्रामीण सड़कें: 17.5 मीटर*
*◆ सबसे जरूरी बात:*
*⚡अगर आपका निर्माण इस सीमा के अंदर आता है, तो पट्टा या अनुमति भी आपको नहीं बचा पाएगी*
*◆ किसानों के लिए:*
*⚡खेती जारी रख सकते हैं,*
*लेकिन पक्का निर्माण (घर/दुकान/गोदाम) नहीं कर सकते, वरना एक रुपये का भी मुआवजा नहीं*