जौनपुर पुलिस की बड़ी जीत: 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत पॉक्सो एक्ट के अपराधी को मिली जेल
जौनपुर | 19 मार्च, 2026
उत्तर प्रदेश में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चल रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत जौनपुर पुलिस और अभियोजन पक्ष की संयुक्त मेहनत रंग लाई है। साढ़े छह साल पुराने एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया है।
📍 मुख्य बिंदु: सजा का ऐलान
अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश, पाक्सो एक्ट) जौनपुर ने थाना रामपुर से जुड़े एक मामले में अभियुक्त ज्ञानचन्द्र यादव उर्फ सुलांगी को दोषी करार देते हुए निम्नलिखित सजा सुनाई:
सजा: 03 वर्ष 06 माह का कठोर कारावास।
जुर्माना: ₹5,500 का अर्थदण्ड (न भरने पर 06 माह की अतिरिक्त जेल)।
🔍 क्या था मामला? (मु.अ.सं. 189/2019)
यह मामला वर्ष 2019 का है, जब ग्राम भगेरी निवासी ज्ञानचन्द्र यादव के विरुद्ध छेड़खानी, मारपीट और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। जौनपुर पुलिस ने इस मामले में 'क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन' सुनिश्चित की और गवाहों व साक्ष्यों को समय पर कोर्ट में पेश किया।
⚖️ क्यों खास है यह फैसला?
पुलिस महानिदेशक (DGP) उत्तर प्रदेश के निर्देशों पर चल रहे 'ऑपरेशन कन्विक्शन' का मुख्य उद्देश्य जघन्य अपराधों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में त्वरित न्याय दिलाना है। जौनपुर पुलिस द्वारा की गई प्रभावी पैरवी ने यह सिद्ध किया है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और अपराधियों का बचना नामुमकिन है।
जौनपुर पुलिस का संदेश: "अपराध मुक्त समाज की दिशा में हमारी प्रभावी पैरवी जारी रहेगी।"