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मध्यप्रदेश में अनोखा केस

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने EOW की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है। एक साल के बच्चे पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया गया था, जिसे कोर्ट ने तर्कहीन करार दिया है। कोर्ट ने EOW को फटकार लगाई और जवाब देने का निर्देश दिया है ¹।

इसके अलावा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले में सरकारी वकीलों की योग्यता पर सवाल उठाए हैं और मुख्य सचिव को समीक्षा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी वकीलों को पूरी तैयारी के साथ अदालत में पेश होना चाहिए ²।

एक अन्य मामले में, हाईकोर्ट ने श्रम न्यायालय के आदेश के बाद राजस्व नोटिस के निष्पादन में 'सोते रहने' के लिए राज्य सरकार की आलोचना की है ³।

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