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राजस्थान में हाईवे किनारे बने होटल-ढाबों पर चलेगा बुलडोजर, 75 मीटर के दायरे में आने वाले निर्माण होंगे जमींदोज

Chittorgarh News: राजस्थान के नेशनल हाईवे किनारे अब जल्द ही बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल सकता है. राजस्थान हाईकोर्ट के सख्त निर्देश के बाद प्रदेश सरकार और प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है. अब हाईवे के सेंटर पॉइंट से 75 मीटर के दायरे में आने वाले सभी अवैध ढाबों, होटलों और दुकानों को हटाने की तैयारी तेज हो गई है.

परमिशन है तभी भी ध्वस्त होगा निर्माण
दरअसल, हिम्मत सिंह गहलोत बनाम राजस्थान सरकार मामले में हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 'जान की कीमत' किसी भी अवैध निर्माण से ज्यादा है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक, नेशनल हाईवे के केंद्र बिंदु से 75 मीटर (करीब 246 फीट) के दायरे में कोई भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल निर्माण मान्य नहीं होगा. सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी पंचायत या नगर निकाय ने इसकी अनुमति दी भी है, तो उसे नियमों का उल्लंघन मानकर रद्द माना जाएगा.

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