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बहुचर्चित घनश्याम तिवारी हत्याकांड में दो आरोपियो को कोर्ट ने ठहराया दोषी। सजा के बिंदु पर 24 मार्च को आएगा सेशन कोर्ट का फैसला

सुलतानपुर।
बहुचर्चित चिकित्सक घनश्याम तिवारी हत्याकांड में एडीजे प्रथम संध्या चौधरी की अदालत ने आज बुधवार को अपना फैसला सुनाया। जिसमे अदालत ने आरोपी अजय नारायण सिंह व दीपक सिंह को हत्या सहित अन्य धाराओं में दोषी करार दिया है। सजा पर सुनवाई के लिए अदालत ने 24 मार्च की तारीख तय किया है। दोनों दोषियो को अदालत ने जेल भेजने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार दूबे ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था,पीड़ित परिवार के साथ न्याय हुआ है। कोर्ट के फैसले का सभी को इंतजार रहा।
कोतवाली नगर के शास्त्री नगर मोहल्ले की रहने वाली वादिनी निशा तिवारी ने 23 सितंबर 2023 की घटना बताते हुए अपने पति घनश्याम तिवारी की हत्या के आरोप में स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में पुलिस ने नारायनपुर गांव निवासी जगदीश नारायण सिंह,विजय नारायण सिंह,अजय नारायन सिंह व धनपतगंज थाने के मायंग निवासी दीपक सिंह के खिलाफ आरोप-पत्र पेश किया था। मामले में दो आरोपियो की दौरान विचारण मृत्यु हो चुकी है,जबकि आरोपी अजय नारायण सिंह व दीपक सिंह के खिलाफ ट्रायल चल रहा था। मामले में अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार दूबे व निजी अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय पैरवी कर रहे है। आज चर्चित केस में आने वाले कोर्ट के फैसले का सभी को बेसब्री से इंतजार रहा।

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