इनकम टैक्स: हजारों लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से गलत नोटिस मिले; IT डिपार्टमेंट ने भी मानी गलती; पूरा मामला सामने आया
मुंबई: टैक्स फाइलिंग सीजन में क्या आपको अपने मोबाइल फोन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई ईमेल या मैसेज मिला है? पिछले कुछ दिनों से कई टैक्सपेयर्स परेशान थे क्योंकि उन्हें डिपार्टमेंट से उनके बैंक अकाउंट या इन्वेस्टमेंट में सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन के ईमेल मिल रहे थे, लेकिन अब कुछ राहत मिली है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी गलती मान ली है। पूरा मामला डिटेल में जानें...
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी असेसमेंट ईयर 2026-27 (फाइनेंशियल ईयर 2025-26) के लिए 'एडवांस टैक्स ई-कैंपेन' चला रहा है। इसका मकसद उन लोगों को याद दिलाना है जिन्होंने बड़े ट्रांज़ैक्शन किए हैं कि वे समय पर एडवांस टैक्स भरें।
गलती कहां हुई: डिपार्टमेंट ने माना है कि उसके सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से टेक्निकल गड़बड़ी हुई थी, जिसकी वजह से कई टैक्सपेयर्स को गलत ट्रांज़ैक्शन डेटा वाले ईमेल मिले।
डिपार्टमेंट का बयान: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शनिवार को एक प्रेस रिलीज़ जारी की, जिसमें कहा गया, "हमें रिपोर्ट मिली है कि कुछ टैक्सपेयर्स को गलत जानकारी वाले ईमेल मिले हैं। हमें हुई परेशानी के लिए खेद है।"
अगर आपको ऐसा कोई ईमेल मिले तो आपको क्या करना चाहिए?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को साफ़ निर्देश दिए हैं। घबराने के बजाय, आपको ये तरीके अपनाने चाहिए:
ईमेल को इग्नोर करें: डिपार्टमेंट ने साफ़ तौर पर कहा है कि आपको एडवांस टैक्स ई-कैंपेन के तहत मिले पिछले ईमेल कम्युनिकेशन को पूरी तरह से इग्नोर करना चाहिए।
पोर्टल पर चेक करें: अगर आप सच में अपने ट्रांज़ैक्शन का स्टेटस जानना चाहते हैं, तो डिपार्टमेंट की ऑफिशियल ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
ई-कैंपेन टैब: 'कम्प्लायंस पोर्टल' पर क्लिक करें और अपने असली ट्रांज़ैक्शन की ज़रूरी डिटेल्स चेक करने के लिए 'ई-कैंपेन' टैब पर जाएं।
घबराएं नहीं: डिपार्टमेंट ने साफ़ किया है कि ये ईमेल सिर्फ़ 'सुविधा के लिए रिमाइंडर' थे और इनकी कोई कानूनी ज़रूरत नहीं थी।
एडवांस टैक्स ई-कैंपेन का असली मकसद क्या है?
डिपार्टमेंट यह कैंपेन टैक्सपेयर्स को उनके एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) को रिव्यू करने के लिए बढ़ावा देने के लिए चला रहा है।
ट्रांसपेरेंसी: इसका मकसद टैक्सपेयर्स और डिपार्टमेंट के बीच डेटा को मिलाना है।
कम्प्लायंस: अगर आपने सच में स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट या बैंकों में बड़े ट्रांज़ैक्शन किए हैं, तो आपको 15 मार्च तक अपना एडवांस टैक्स जमा करना होगा। यह ईमेल आपको यह याद दिलाने के लिए भेजा गया है।