1 अप्रैल से यूपी में अंडों पर लगेगी उत्पादन व एक्सपायरी डेट, खराब अंडों की बिक्री पर रोक
1 अप्रैल से यूपी में अंडों पर लगेगी उत्पादन व एक्सपायरी डेट, खराब अंडों की बिक्री पर रोक
पूरा विवरण:
उत्तर प्रदेश सरकार ने आम जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अंडों की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है। नए नियम के तहत अब कोई भी दुकानदार खराब या पुराने अंडे नहीं बेच सकेगा। 1 अप्रैल से राज्य में बिकने वाले हर अंडे पर उत्पादन तिथि और एक्सपायरी डेट की मुहर लगाना अनिवार्य होगा।
इस व्यवस्था के लागू होने के बाद दुकानदार
“ताजा अंडा” कहकर पुराने अंडे नहीं बेच पाएंगे। ग्राहक अब अंडे पर लिखी तारीख देखकर आसानी से यह जान सकेंगे कि अंडा कितना पुराना है और कब तक उपयोग के योग्य है।
यह नियम पशुपालन विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग के निर्देश पर लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य खाद्य गुणवत्ता में सुधार और पारदर्शिता बढ़ाना है।
विशेषज्ञों के अनुसार, सामान्य तापमान पर अंडा लगभग 2 सप्ताह तक सुरक्षित रहता है, जबकि ठंडे स्थान पर रखने पर इसकी अवधि 5 सप्ताह तक बढ़ सकती है। पहले कई दुकानदार अंडों को सही तरीके से स्टोर नहीं करते थे, जिससे उनके जल्दी खराब होने का खतरा बना रहता था।
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने कहा कि अंडा सीधे लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा है, इसलिए इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। नए नियम से उपभोक्ताओं को ताजे और सुरक्षित अंडे मिल सकेंगे और बाजार में पारदर्शिता भी बढ़ेगी