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नगर पालिका परिषद में नामित सदस्य घोषित, राज्यपाल ने जारी किया आदेश

मीडिया प्रभारी: देव ठाकुर

बदायूँ। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-9 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय ने जनपद बदायूँ की विभिन्न नगर पालिका परिषदों में नामित सदस्यों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार संबंधित तालिका के स्तम्भ-5 में अंकित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ-3 में उल्लिखित नगर पालिका परिषदों में नामित सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है।
सरकार द्वारा की गई इस नियुक्ति के बाद संबंधित नगर पालिकाओं में नामित सदस्य अब परिषद की बैठकों में भाग लेकर नगर के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों पर अपने सुझाव दे सकेंगे।
स्थानीय स्तर पर इस निर्णय को नगर प्रशासन की कार्यप्रणाली को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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