विदिशा जिले में अवैध रेत उत्खनन पर सख्ती, प्रशासन ने मांगी सूचना और कार्रवाई के निर्देश
विदिशा जिले में अवैध रेत उत्खनन पर सख्ती, प्रशासन ने मांगी सूचना और कार्रवाई के निर्देश
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विदिशा जिले में खनिज रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर प्रभावी रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में खनिज शाखा द्वारा समस्त तहसीलों एवं ग्राम स्तर के अधिकारियों को सतर्क रहने तथा अवैध गतिविधियों की जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने को कहा गया है।
दि स्टेट माइनिंग कॉर्पाेरेशन लिमिटेड भोपाल के आदेश क्रमांक रेतध्विदिशा न.क.496/2025-26/631 दिनांक 29 दिसम्बर 2025 के माध्यम से विदिशा जिले की स्वीकृत रेत खदानों के ठेके निरस्त कर दिए गए हैं। इसके चलते जिले में रेत के उत्खनन, परिवहन और भण्डारण की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता बताई गई है।
खनिज शाखा विदिशा ने बताया कि अवैध उत्खनन की रोकथाम के लिए मैदानी अमला सीमित है, इसलिए प्रशासन ने सभी तहसीलों के राजस्व अमले, ग्राम स्तर के कर्मचारियों तथा संबंधित अधिकारियों से सहयोग की अपेक्षा की है।
निर्देशों में कहा गया है कि यदि जिले की किसी भी तहसील या ग्राम में किसी नदी, नाले या अन्य स्थान पर खनिज रेत अथवा काली बजरी का अवैध उत्खनन, परिवहन या भण्डारण किया जाना पाया जाता है तो तत्काल उसे रोकने की कार्रवाई की जाए तथा इसकी सूचना खनिज शाखा कार्यालय को दी जाए।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध रेत खनन से पर्यावरण को नुकसान होने के साथ-साथ राजस्व की भी हानि होती है, इसलिए इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी संबंधित विभागों एवं अधिकारियों का सहयोग आवश्यक है।
Jansampark Madhya Pradesh
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