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जनसुनवाई में अनुपस्थित रहने पर सचिव व रोजगार सहायक के 4 दिन का वेतन काटने के आदेश

श्योपुर । जनपद पंचायत श्योपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत जानपुरा में जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान लापरवाही सामने आने पर पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत श्योपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार दिनांक 13 मार्च 2026 को ग्राम पंचायत जानपुरा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने शिकायत करते हुए बताया कि 10 मार्च 2026 को ग्राम पंचायत मुख्यालय में जनसुनवाई का आयोजन नहीं किया गया तथा संबंधित कर्मचारी उस दिन अनुपस्थित रहे।
ग्रामीणों ने यह भी बताया कि पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक कई बार पंचायत मुख्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं, जिससे ग्रामीणों के कार्य प्रभावित होते हैं। इस संबंध में एक पत्रकार द्वारा वीडियो भी बनाया गया था, जिसमें जनसुनवाई के दिन पंचायत कार्यालय बंद पाया गया। निरीक्षण के दौरान पंचायत परिसर में जगह-जगह गंदगी भी पाई गई।
मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आधार पर यह पाया गया कि पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक 10 मार्च 2026 से 13 मार्च 2026 तक अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतते हुए पंचायत मुख्यालय से अनुपस्थित रहे। इसके चलते दोनों कर्मचारियों की उक्त अवधि को अवैतनिक मानते हुए चार दिन का वेतन राजसात करने के आदेश जारी किए गए हैं।
बताया जा रहा है कि इस मामले को “श्योपुर तक” द्वारा प्रमुखता से उठाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और जांच के बाद यह कार्रवाई की गई।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्याम सुंदर भटनागर ने स्पष्ट किया है कि शासकीय कार्यों में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में इस प्रकार की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

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