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जिले में एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता-कलेक्टर श्री सिंह


कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश

कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र सिंह ने जानकारी दी कि जिले में एलपीजी गैस की कहीं भी कमी नहीं है और उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता एक रिफिल प्राप्त करने के 25 दिन बाद ही अगली रिफिल के लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे।

उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए गैस कंपनियों द्वारा टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। इनमें भारत गैस हेल्पलाइन नंबर 1800-22-4344, इंडेन गैस हेल्पलाइन नंबर 1800-2333-555 तथा एचपी गैस हेल्पलाइन नंबर 1800-2333-555 शामिल हैं, जिन पर गैस सिलेंडर से संबंधित शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं।

कलेक्टर भोपाल ने घरेलू गैस के सुचारू वितरण को सुनिश्चित करने के लिए विशेष जांच दलों का गठन किया है। इन दलों में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, क्षेत्रीय सहायक पुलिस अधीक्षक तथा क्षेत्रीय सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। यह अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में गैस एजेंसियों की सतत निगरानी करेंगे और घरेलू गैस के अवैध अंतरण अथवा व्यावसायिक उपयोग पाए जाने पर दोषियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई करेंगे।

खाद्य विभाग द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 11 मार्च 2026 को आशा गैस, अशोका गार्डन भोपाल के विरुद्ध गैस अंतरण के मामले में प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं 12 मार्च 2026 को गांधी नगर निवासी लईक मियां पुत्र शाहिद मियां के खिलाफ भी गैस अंतरण के मामले में कार्रवाई की गई है।

जिला आपूर्ति नियंत्रक भोपाल ने बताया कि जिले में एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है और विभाग द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध बिक्री तथा अवैध रिफिलिंग के मामलों में निरंतर कार्रवाई की जा रही है।

वर्तमान भू-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण आयात में आई रुकावट को देखते हुए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एलपीजी की आपूर्ति एवं विपणन केवल घरेलू उपभोक्ताओं को सुनिश्चित करने के संबंध में गुरुवार को मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन द्वारा समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

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