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आगरा विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई: पोइया स्थित शिवांग शीत गृह के अवैध निर्माण के विरुद्ध वाद दायर कर कि कार्यवाही।

आगरा: क्षेत्र में अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ स्थानीय निवासियों की शिकायत पर आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) ने कड़ा रुख अपनाया है। मौजा पोइया नगला आशा हाथरस रोड आगरा स्थित शिवांग शीत गृह (Shivaang Cold Storage) द्वारा किए गए अवैध निर्माण के मामले में प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-27 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है।
​क्या है पूरा मामला?
​क्षेत्रीय निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दी जानकारी पर कि शिवांग शीत गृह में अवैध निर्माण किया गया है। इस शिकायत का संज्ञान लेते हुए आगरा विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन अनुभाग ने स्थल का निरीक्षण किया।
​जांच में हुआ खुलासा
​ADA के क्षेत्रीय अवर अभियंता (Junior Engineer) द्वारा की गई जांच में यह पाया गया कि:
​कोल्ड स्टोर का निर्माण स्थल पर विद्यमान और संचालित है।
​निरीक्षण के दौरान संबंधित पक्ष द्वारा निर्माण से संबंधित कोई भी स्वीकृत मानचित्र (Approved Map) प्रस्तुत नहीं किया गया।
​बिना मानचित्र स्वीकृति के किया गया यह निर्माण पूरी तरह अवैध की श्रेणी में आता है।
​कानूनी कार्रवाई शुरू
​प्राधिकरण ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अवैध निर्माण के विरुद्ध वाद (Case) योजित कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, अवर अभियंता ने 10 मार्च 2026 को शिकायतकर्ता से संपर्क कर उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया है।
​जनता की जीत
​यह कार्रवाई उन लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है जो विकास नियमों की अनदेखी कर अवैध निर्माण करते हैं। क्षेत्रीय लोगों की सक्रियता से प्रशासन ने यह कदम उठाया है, जिससे क्षेत्र में अन्य अवैध निर्माणकर्ताओं में भी हड़कंप मचा हुआ है।

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