सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार 2009 से पहले नियुक शिक्षकों को पात्रता परीक्षा देनी होगी
सुपरम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है कि ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति 2009 से पहले हुई है उन्हें पात्रता परीक्षा पास करना होगा ।इसके लिए 2 वर्ष का समय दिया गया है ।ऐसे शिक्षक जिनकी सेवा अवधि 5 वर्ष रह गईं हैं उन्हें परीक्षा से छूट दी गई हैं ।जो शिक्षक परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे उनकी सेवाए समाप्त कर दी जाएगी ।