logo
Select Language
Hindi
Bengali
Tamil
Telugu
Marathi
Gujarati
Kannada
Malayalam
Punjabi
Urdu
Oriya

12 से 28 मार्च तक राशन कार्डधारकों को मिलेगा खाद्यान्न


बदायूँ। जिला पूर्ति अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश के पत्र के अनुसार अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह मार्च, 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न, बाजरा एवं चीनी का वितरण 12 से 28 मार्च 2026 के मध्य कराया जाना है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय लाभार्थियों को प्रति कार्डधारक 11 कि0ग्रा0 गेहूॅ, 14 कि0ग्रा0 फोर्टिफाईड चावल एवं 10 कि0ग्रा0 बाजरा निःशुल्क वितरित किया जाएगा एवं 03 कि0ग्रा0 चीनी सःशुल्क वितरित की जायेगी। उन्होंने बताया कि जनपद के ब्लाक अम्बियापुर के ग्राम दबिहारी, फकीराबाद, बेहटा गुसाई, बेहटा जवी, बादशाहपुर, भीकमपुर, रायपुर मजरा, वमेढ, बैरमई बुजुर्ग, सतेती चूरा, सिरासोल कुवंर सहाय को छोडकर जनपद के समस्त क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अर्न्तगत पात्र गृहस्थी परिवारों को 02 कि0ग्रा0 गेहॅूं, 01 कि0ग्रा0 फोर्टिफाईड चावल एवं 02 कि0ग्रा0 बाजरा (कुल 5.0 कि0ग्रा0 खाद्यान्न) प्रति व्यक्ति निःशुल्क वितरित किया जाएगा। ब्लाक अम्बियापुर के ग्राम दबिहारी, फकीराबाद, बेहटा गुसाई, बेहटा जवी, बादशाहपुर, भीकमपुर, रायपुर मजरा, वमेढ, बैरमई बुजुर्ग, सतेती चूरा, सिरासोल कुवंर सहाय में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अर्न्तगत पात्र गृहस्थी परिवारों 02 कि0ग्रा0 गेहॅूं, 01 कि0ग्रा0 फोर्टिफाईड चावल, 01 कि0ग्रा0 बाजरा एवं 01 कि0ग्रा0 मक्का (कुल 5.0 कि0ग्रा0) का निःशुल्क वितरित किया जायेगा।
उन्होंने जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को सूचित किया है कि वह इसके अनुसार अपने उचितदर विक्रेता से आवश्यक वस्तुये प्राप्त करें। संवाद

12
486 views

Comment