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राजगढ़ मड़िहान मिर्ज़ापुर गैंग लीडर शैलेश सिंह की 15 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क

गैंग लीडर शैलेश सिंह की 15 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क
मीरजापुर:
पुलिस अधीक्षक Aparna Rajat Kaushik के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गैंग लीडर शैलेश सिंह पुत्र गुलाब सिंह निवासी थाना राजगढ़, जनपद मीरजापुर की लगभग 15 करोड़ रुपये की अवैध अचल संपत्ति को कुर्क किया गया।
यह कार्रवाई धारा 14(1) Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986 के तहत की गई।
दिनांक 10 मार्च 2026 को अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में राजगढ़ क्षेत्र में राजस्व और पुलिस टीम की उपस्थिति में यह कार्रवाई की गई। इस दौरान उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, थानाध्यक्ष राजगढ़ तथा अन्य पुलिस व राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
कुर्क की गई संपत्तियों में
ग्राम राजगढ़ थाना राजगढ़ तहसील मड़िहान, जनपद मीरजापुर स्थित आराजी संख्या 45, रकबा लगभग 33.038 हेक्टेयर
ग्राम ददराखास/राजगढ़ क्षेत्र स्थित आराजी संख्या 255, रकबा लगभग 0.5690 हेक्टेयर
शामिल हैं। इन सभी संपत्तियों की अनुमानित कीमत लगभग 15 करोड़ रुपये बताई गई है।
पुलिस के अनुसार उक्त संपत्ति आरोपी द्वारा अवैध गतिविधियों से अर्जित की गई थी, जिसे गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है।
आपराधिक इतिहास:
आरोपी के खिलाफ कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें शामिल हैं—
वर्ष 2006 – धारा 307, 120B IPC
वर्ष 2022 – धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120B IPC
वर्ष 2022 – धारा 365, 147, 148, 323, 342 IPC व SC/ST एक्ट
वर्ष 2023 – गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज
पुलिस प्रशासन का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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