जनपदीय मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी से गैंगस्टर एक्ट में तीन आरोपियों को 3-3 वर्ष की सजा
एटा 10 मार्च 2026 जनपद एटा में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 6 जुलाई 2020 को घटित घटना के संबंध में थाना मलावन पर अभियुक्तों के विरुद्ध मुअसं 92/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।
इसी क्रम में मंगलवार को न्यायालय एडीजे-3/गैंगस्टर कोर्ट, एटा ने अभियुक्त वीरपाल पुत्र राम सिंह, गिरीश पुत्र राम सिंह व भूपेंद्र सिंह पुत्र राम सिंह निवासीगण दलपुर थाना मलावन जनपद एटा को दोषी पाते हुए 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
न्यायालय के इस निर्णय को अपराध के विरुद्ध सख्त कार्रवाई और कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पत्रकार भानु चौहान